बलिया स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने बलिया कोतवाली के पूर्व कोतवाल संजय सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। गणेशानन्द मिश्र बनाम संजय सिंह मामले (मु.सं. 6544/2026, धारा 352, 504, 506, 500 थाना कोतवाली बलिया) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय ने पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), परिक्षेत्र आजमगढ़ को पत्र भेजकर पूर्व कोतवाल को गिरफ्तार कर 23 नवंबर 2026 तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आरोपी पूर्व कोतवाल संजय सिंह को तलब किए जाने के बावजूद वह लगातार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

पूर्व कोतवाल के अदालत में हाजिर न होने पर 05 अक्टूबर 2026 को उनके वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई थी, जिसकी अनुपालन आख्या भी अब तक अदालत को नहीं मिली है। इस बीच, पूर्व कोतवाल की तरफ से न्यायालय में अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेशी की अर्जी लगाई गई थी।

अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी पत्रावली पर एक बार भी उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए पहली बार वीसी से पेशी संभव नहीं है और व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। पूर्व से ही गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी होने के कारण अदालत ने डीआईजी आजमगढ़ को उन्हें गिरफ्तार कर नियत तिथि तक पेश करने और वेतन रोक संबंधी पूर्व आदेश पर की गई कार्रवाई से तत्काल अवगत कराने का आदेश दिया है।









