पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, मतदाता सूची में बदलाव के लिए बनेगी सूची

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*मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए जारी हुए निर्देश*

*पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, मतदाता सूची में बदलाव के लिए बनेगी सूची*

बलिया। पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने और अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 (8) के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश, 2005 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन की कार्रवाई की जा सकती है।

 

इसके लिए किसी भी सामान्य निवासी से आवेदन प्राप्त होने पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत परिवर्धित, संशोधित और विलोपित नामों की सूची सुरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के तहत आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी किए जाने पर संबंधित नामों की ऑनलाइन डाटा एंट्री कराई जाएगी। इसके माध्यम से पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे तथा आवश्यक संशोधन और विलोपन भी किए जाएंगे। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (पंचायत) को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्यवाही को समयबद्ध एवं नियमानुसार पूरा कराना सुनिश्चित करें।

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