श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कोर्ट संख्या-2 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 23.05.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-279/2022 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र स्व० जगदीश वर्मा, साकिन-टोला नेकाराय, थाना-बैरिया, जिला- बलिया। बलिया को मा0 न्यायालय द्वारा-
धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-(पांच हजार रु0) के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC- श्री अजय कुमार तिवारी
सोशल मीडिया सेल
बलिया पुलिस
