अब ब्राह्मण जाति के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना पड़ सकता है महंगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

रिपोर्ट शिवपूजन चौबे

जिला ब्यूरो कुशीनगर

कुशीनगर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने बड़ा फैसला दे दिया है। जहां पर अब ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र भाषा या अमर्यादित भाषा प्रयोग करने पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होगा। जिसके अंतर्गत दंड का प्रावधान निहित है। आए दिन ब्राह्मण जाति पर जातिगत दृष्टि से तथा सामाजिक व राजनीतिक मतभेद को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जो ब्राह्मण समाज के आत्म सम्मान पर एक बड़ा प्रहार है। इससे क्षुब्ध होकर एडवोकेट मुकेश भट्ट जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था। जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता दे दिया गया है।

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