बलिया। “बाबा साहब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना” के संचालन हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। जिसके संचालन/योजनान्तर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित कराने से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है। किसी भी जाति एवं धर्म, वर्ग का व्यक्ति योजनान्तर्गत लाभार्थी हो सकता है।योजान्तर्गत लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
योजना हेतु उन्ही लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जायेगा जिनके परिवार से समस्त स्रोतो से वार्षिक आय रू० 02 लाख से अधिक न हो, लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, योजनान्तर्गत परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र हेतु रू० दो लाख तथा सेवा/उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू० 05 लाख तक रखा जायेगा। योजनान्तर्गत अनु0जाति/जनजाति, दिव्यांग लाभार्थी को अनुदान के रूप में प्रति ईकाई वितरित ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम रू0 70 हजार (जो भी कम हो) एवं सामान्य लाभार्थी को 25 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम रू0 50 हजार (जो भी कम हो) तक का राज्य सहायता शासकीय अनुदान देय होगा तथा योजना के अन्तर्गत रू0 2,50,000/- से उपर वितरित ऋण पर सामान्य लाभार्थियों से 7.5 प्रतिशत एवं अनु0जा0/जनजाति, दिव्यांग (सभी जाति के ) लाभार्थियों से 05 प्रतिशत ईकाई लागत का मार्जिन मनी लाभार्थी से जमा कराया जायेगा, जो ईकाई या प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। इस योजनान्तर्गत 30 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित लाभार्थियों के चयन हेतु 15 नवंबर को सांय 04 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में साक्षात्कार आयोजित किया गया। जिसमें समस्त सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) अपने-अपने विकास खण्ड के उक्त योजना से सम्बन्धित अभ्यर्थियों, उन के मूल आवेदन-पत्र एंव आवेदन-पत्र प्राप्ति रजिस्टर के साथ साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न होने तक उपस्थित रहेगें।
