कृपाशंकर यादव
गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त /गैंग सरगना रामनरेश राय पुत्र स्व0 दीनानाथ राय व गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय पुत्र रामनरेश राय साकिनान कपूरपुर मिश्र बाजर थाना कोतवाली गाजीपुर की अचल बेनामी/नामी संपत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 09 करोड रुपये है ,को कुर्क कर जब्तीकरण किया गया ।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 20.10.2023 को थानाध्यक्ष/विवेचक थाना करण्डा जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक 26.10.2023 को पारित कुर्की आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया क्लाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त /गैंग सरगना रामनरेश राय पुत्र स्व0 दीनानाथ राय व गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय पुत्र रामनरेश राय साकिनान कपूरपुर मिश्र बाजर थाना कोतवाली गाजीपुर की अचल बेनामी संम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 09 करोड़ रुपये को आज दिनांक 27.10.2023 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक ब्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति को अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम से क्रय किया गया था, को आज दिनांक 27/10/2023 को कुर्क किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।