बलिया। जनपद के समस्त कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को सूचित करते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी/अनुज्ञापित अधिकारी ने बताया है कि कृषि रक्षा रसायनों के क्रय एवं विक्रय हेतु स्टाक पंजिका कार्यालय को उपलब्ध कराने के पश्चात सत्यापित पंजिका प्राप्त करें एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 01 अप्रैल,
2023 से 31 मार्च, 2024 तक कृषि रक्षा रसायनों के क्रय एवं विक्रय का अंकन उक्त रजिस्टर पर करने के साथ ही उत्पादक फर्म/विक्रेता फर्म से क्रय एवं विक्रय तथा कृषको में विक्रय किये गये का (कैश मेमो) रसीद का अद्यतन रख रखाव सुनिश्चित करेगें। जिसमें सत्यापन/निरीक्षण के समय
उक्त रसीद एवं स्टाक पंजिका, वितरण पंजिका से मिलान किया जा सके। उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने पर कीटनाशीं अधिनियम 1968, कीटनाशी
अधिनियम 1971 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कीटनाशीं प्राधिकार पत्र निलम्बित
/निरस्त कर दिया जायेगा, तथा कीटनाशीं अधिनियम नियम में दिये गये प्रविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाहीं की जायेगी।
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