बलिया। मामला शिक्षा क्षेत्र बेलहरी अन्तर्गत शिक्षा परिषद नीरुपुर,बलिया द्वारा संचालित विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरुपुर बलिया से जुड़ा है। सोसाइटी के प्रबन्धक महेश प्रताप तिवारी द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम बलिया के समक्ष धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि शत्रुघ्न पाण्डेय पुत्र स्व० लल्लू जी पाण्डेय निवासी ग्राम दोपही पोस्ट अगरौली बलिया द्वारा रुपया 10 ई स्टांप पर 4 नवंबर 2023 को अपने पक्ष में पावर आफ अटॉर्नी बनाकर इसका प्रयोग माननीय न्यायालय सहित विभागीय अधिकारियों के समक्ष किया गया है जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं स्टाम्प पर पंजीयन शुल्क जमा करने के उपरांत जारी किए जाने वाला अभिलेख होता है। शत्रुघ्न पाण्डेय द्वारा सहायक रजिस्टर फर्म सोसाइटी एवं चिट्स आजमगढ़ कार्यालय के नाम पर एक कूटरचित पत्र 12 दिसंबर 2023 बनाकर उसका प्रयोग जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया कार्यालय में बतौर उप प्रबन्धक की हैसियत से किया गया है। जब इस कूटरचित पत्र का सत्यापन संस्था के प्रबन्धक महेश प्रताप तिवारी द्वारा सहायक रजिस्टर फर्म सोसाइटी एवं चिट्स आजमगढ़ कार्यालय से कराया गया तो कार्यालय द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2024 को यह पुष्टित किया गया कि कार्यालय द्वारा कोई पत्र 12 दिसंबर 2023 को निर्गत नहीं किया गया है तथा समिति की पंजीकृत सूची वर्ष 2023-24 में शत्रुघ्न पाण्डेय का नाम अंकित नहीं है।
इस बाबत समिति के प्रबन्धक महेश प्रताप तिवारी द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम,बलिया के समक्ष 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर शत्रुघ्न पाण्डेय एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का आवेदन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर 2024 को सुनवाई करते हुए अभिलेखों के आधार पर विपक्षी शत्रुघ्न पाण्डेय सहित अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध गिरोहबन्द होकर आपसी साठ गांठ करके कूटरचित अभिलेखों को तैयार करके सोसाइटी शिक्षा परिषद नीरुपुर,बलिया एवं विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरूपुर बलिया को लूटने का प्रयास कारित किए जाने तथा न्यायालय के समक्ष षड्यंत्र के तहत शपथ पत्र पर धोखाधड़ी द्वारा फर्जी शपथ पत्र को कथित पावर ऑफ अटॉर्नी कहकर प्रस्तुत किए जाने के मामले में परिवाद दर्ज कर लिया है तथा प्रकरण में बयान दर्ज करने की तिथि 23 जनवरी 2025 नियत किया है।