विजय कुमार यादव, पूर्वांचल प्रेस, मऊ।
मऊ में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नगर की अध्यक्षता में एकमुश्त समाधान योजना के संबंध एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। यह बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता राकेश पांडेय ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिजली के बिल के भुगतान के लिए 100% तक की छूट का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए बिजली के उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जमा करने के लिए तीन चरणों में अलग-अलग छूट दी गई है। यह योजना तीन चरणों में सम्पन्न होगी। प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक एवं तृतीय चरण में 16 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा।
ओटीएस योजना के तहत एक किलोवाट भार के घरेलू उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया 5 हजार रुपये तक बिजली का बिल जमा करने पर एकमुश्त प्रथम चरण में 100%, द्वितीय चरण में 80% एवं तृतीय चरण में 70% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 10 किस्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 75% द्वितीय चरण में 65% एवं तृतीय चरण में 55% की छूट का प्रावधान किया गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
घरेलू उपभोक्ता एक किलो वाट भार तक मूल बकाया 5 हजार रुपये से अधिक होने पर एकमुश्त में जमा करने पर प्रथम चरण में 70%, द्वितीय चरण में 60%, तृतीय चरण में 50% और 10 किश्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 60% प्रतिशत द्वितीय चरण में 50% एवं तृतीय चरण में 40% छूट का प्रावधान है।
विद्युत सखी करेंगी जागरूक
उन्होंने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए मूल बकाए कि 30% राशि विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर अथवा जन सेवा केंद्र, फिंच एजेंसी के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने विद्युत सखी को इसमें लोगों के घर-घर जाकर बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।