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डीआईओएस द्वारा 179 शिक्षक/कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक दिया वेतन भुगतान करने का दिया आदेश

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बलिया। जनपद बलिया के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त 179 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर के वेतन भुगतान रोकने संबंधी डीआईओएस,बलिया के आदेश 27 अगस्त 2024 एवं 9 सितंबर 2024 के आदेश को स्थगित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विनय कुमार सिंह अभय कुमार सिंह एवं मुन्ना सिंह परिचारकगण नवीन आदर्श इंटर कालेज इसारी सलेमपुर,बलिया द्वारा योजित की गई रिट याचिका में स्थगन आदेश पारित करते हुए उनको सेवा में बने रहने तथा उनके वेतन भुगतान को तत्काल भुगतान किए जाने का आदेश वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा को दिया गया है।


उल्लेखनीय है कि नवागत डीआईओएस देवेन्द्र कुमार गुप्त के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह द्वारा किए गए उनके कार्यकाल के दौरान किए गए वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए शासन को 9 सितंबर 2024 को एक पत्र भेजकर कार्यवाही की संस्तुति की गई थी जिसके विरुद्ध याचिकर्ताओं द्वारा अपनी सेवा सुरक्षा एवं वेतन भुगतान किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी। प्रकरण में सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित करते हुए याचीगणों को तत्काल वेतन भुगतान किए जाने तथा न्यायालय के अगले आदेश तक बिना अनुमति के किसी प्रकार के उनकी नियुक्ति में अवरोध उत्पन्न किए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।

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