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मऊ में गैंगस्टर की 40 लाख की संपत्ति कुर्कः- पुलिस ने दूसरे दिन भी की कार्रवाई

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बृजेश मिश्र, पूर्वांचल प्रेस, मऊ।

मऊ में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की है। 14 (1) के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को भी लगभग 40 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसके पहले बीते गुरुवार को 1.80 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया था। आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अंतर्गत पुरालच्छीराय का है।

40 लाख की संपत्ति कुर्क

कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अलाउद्दीनपुरा का रहने वाला कलीम उर्फ हीरा के खिलाफ स्थानीय थाने में 3 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे के आधार पर पुलिस ने 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की है। जिसमें थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अंतर्गत पुरालच्छीराय मोहल्ले में स्थित लगभग 40 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है।
इस दौरान सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे के साथ तहसीलदार अभिषेक वर्मा, थानाध्यक्ष दक्षिण टोला धर्मेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष कोतवाली अनील सिंह और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। सीओ सिटी ने बताया की पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की गई है।

गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है कलीम

उन्होंने आगे बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अलाउद्दीन पुरा का रहने वाला गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा पुराना अपराधी रहा है। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की जांच में यह निकलकर आया कि अभियुक्त कलीम ने अपनी भतीजी आफसा परवीन के नाम पर 2022 में मकान खरीद लिया था।

पुलिस की जांच में यह भी निकल कर आया कि यह जमीन और मकान अवैध तरीके से अर्जित धन से क्रय किया गया है। जिसके बाद डीएम और पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद यहां उपस्थित होकर संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इस कुर्क की गई संपत्ति की कुल अनुमानित लागत लगभग 39 लाख 20 हजार रुपए है।

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