दुकानों के बीच तीन मीटर का गैप रखना होगा।
पूर्वांचल प्रेस, आज़मगढ़।
आजमगढ़ में पटाखों की दुकानों को लेकर गाइडलाइन जारी किये गए हैं। एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता ने बताया- डीएम और एसपी के नेतृत्व में आगामी दीपावली व छठ त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थाना अधिकारी, उप जिलाधिकारी, पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। जिसमें अग्नि से सुरक्षा को लेकर ज्यादा सचेत रहने को कहा गया है। पटाखों की अस्थाई दुकानों को आमने-सामने नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं।
दो दुकानों के बीच गैप रखने के निर्देश
दो दुकानों के बीच में कम से कम तीन मीटर का फासला होगा। सभी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, बालू जैसे अग्निशमन यंत्रों व सामग्रियों की व्यवस्था रखनी होगी। कपड़े और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। जबकि टिन शेड की दुकान होगी। जिससे आग लगने की स्थिति में तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। सभी जगह पर अग्निशमन गाड़ियां भी तैनात रहेगी।
इसको लेकर तहसील स्तर पर थानों पर भी बैठक की गई है और जो भी आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए आवेदन किए गए हैं। उनको भी बताया गया है कि सुरक्षा में लापरवाही मिलने पर उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त होगा ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।