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कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने पर परिवाद दर्ज करने का आदेश

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बलिया। शिक्षा क्षेत्र बेलहरी अंतर्गत विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरुपुर बलिया की सोसाइटी शिक्षा परिषद निरुपुर बलिया से संबंधित मुकदमे में पक्षकार महेश प्रताप तिवारी द्वारा अपना आवेदन पत्र 30 जनवरी 2024 को नाट प्रेस कर वापस लिए जाने के मामले में शत्रुघ्न पांडेय पुत्र स्व० लल्लू जी पांडेय निवासी दोपही अगरौली बलिया द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए न्याय की गुहार लगाया था। शत्रुघ्न पांडेय द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम बलिया में प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में घटना का दिनांक 30 जनवरी 2024 दर्शाते हुए शपथपूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया गया था

जिसमें उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक बलिया को घटना की जानकारी 6 जनवरी 2024 को ही जारी रजिस्ट्री भेज दिए जाने की रजिस्ट्री रसीद संलग्न की गई थी जो घटना के दिनांक से लगभग 24 दिन पहले ही जानकारी दे दी गई थी। प्रकरण में धोखाधड़ी करके कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग करते हुए शत्रुघ्न पांडेय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर रवि तिवारी एवं उनके पिता महेश प्रताप तिवारी प्रबन्धक के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

प्रकरण में रवि तिवारी उप प्रबन्धक शिक्षा परिषद निरुपुर बलिया द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के समक्ष भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 (3) के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि शत्रुघ्न पांडेय सोसाइटी शिक्षा परिषद निरुपुर बलिया के किसी भी कोटि के सदस्य अथवा पदाधिकारी नहीं है और ना ही पूर्व में रहे हैं तथा उनके द्वारा पूर्व में माननीय सीजेएम बलिया न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें उनके द्वारा घटना का दिनांक 30 जनवरी 24 को दर्शाया गया है तथा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक बलिया को 6 जनवरी 2024 को ही भेज दी गई है यह पूर्णतया गलत है। रवि तिवारी उप प्रबंधक द्वारा माननीय सीजेएम,बलिया न्यायालय से यह अनुरोध भी किया गया की शत्रुघ्न पांडेय द्वारा माननीय न्यायालय सहित तथा राज्य अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी करते हुए मुझ प्रार्थी एवं मेरे पिता के साथ कूटरचित अभिलेखों के आधार पर धोखाधड़ी करके सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाया गया है।
माननीय सीजेएम,बलिया द्वारा रवि तिवारी उप प्रबन्धक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह पाया गया कि शत्रुघ्न पांडेय द्वारा माननीय सीजेएम बलिया न्यायालय सहित राज्य अधिकारियों एवं आवेदक रवि तिवारी एवं उनके पिता महेश प्रताप तिवारी के साथ धोखाधड़ी किया गया है। रवि तिवारी के प्रार्थना पत्र पर उक्त मुकदमें को परिवाद के रूप में दर्ज कर वादी का बयान दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। अवगत कराना है कि शत्रुघ्न पांडेय भारतीय जनता पार्टी बलिया के सोशल मीडिया सेल के संयोजक हैं।

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