राजीव कुमार पाड़ेय की रिपोर्ट
गाजीपुर दिनांक 26 सितम्बर 2025।
“सेवा पखवाडा” व मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा ब्लाक करंडा गाजीपुर में ब्लाक बाल संरक्षण समिति कि बैठक और कामकाजी महिलाओं के वित्तीय एवं कानूनी अधिकारों तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH Act, 2013) के प्रावधानों के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता खण्ड विकास अधिकारी महोदय द्वारा की गयी। संरक्षण अधिकारी गीता श्रीवास्तव महिलाओं के वित्तीय एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी होना के साथ आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान जनक वातावरण सुनिश्चित करना प्रत्येक नियोक्ता एवं संस्था की जिम्मेदारी है महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास बढ़ाने एवं सहायक वातावरण तैयार करने के उपाय बताए।

POSH अधिनियम की मुख्य धाराओं की जानकारी दी गई तथा महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत करने की प्रक्रिया एवं उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कानून महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सशक्त सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराता है।
इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं को सेवा पखवाड़ा और शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया।









